पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नाजायज असलहे से पत्नी की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी अनिल कुमार कठेरिया पुत्र लालाराम कठेरिया निवासी कन्हऊ याकूबपुर कोतवाली मोहम्मदाबाद को अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कियाजानकारी के अनुसार बीते 6 वर्षो पूर्व…
