पास्को एक्ट के मामले में युवक को सात वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट सुमित प्रेमी ने अभियुक्त अरविन्द को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। थाना कादरीगेट के क्षेत्र बिर्राबाग निवासी पीडि़त ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया कि 18 अगस्त 2017…
