बहनोई को गोली मारकर हत्या के करने वाले साले को आजीवन कारवास
पीड़ित पक्ष को 17 वर्ष बाद मिला न्याय फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। साले ने अपने बहनोई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को अपर जिला जज महेंद्र सिंह ने हत्या के मामले में नन्हे पुत्र होतेलाल निवासी बरझाला कायमगंज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 15 हज़ार का जुर्माना से दण्डित किया। बीते…
