गोली मारकर घायल करने के मामले में अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गोली मारकर घायल करने के मामले में अभियुक्त को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-०9 ने तीन वर्ष का साधारण कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। वादी मुकदमा जगदीश द्वारा दिनांक 19.10.2000 को समय करीब ०5:30 बजे को अपने घर से खेतों की तरफ शौच…
