गैर इरादतन हत्या के मामले में एक पर दोषसिद्ध, सजा 28 मार्च को
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने अभियुक्त शंकरलाल पुत्र बच्चूलाल जाटव निवासी रोशनाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दू पर 28 मार्च की तिथि नियत की गई है। विगत 28 वर्ष पूर्व रनवीर पुत्र गंगाराम…
