
हत्या व लूट के मामले दो युवक को आजीवन कारवास, 1 लाख 85 हजार का जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विगत 32 वर्ष पूर्व झोलाछाप की हत्या व लूट के मामले में अपर जिला जज विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने करू उर्फ दीप चन्द्र, लखपतिया निवासी शुकरुल्लापुर को लूट कर हत्या करने के मामले में दो दोस्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास से दण्डित किया।मैनपुरी जिले…