
हत्या के मामले में एक को आजीवन कारावास
दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार सिंह ने गोली मारकर हत्या करने के मामले में महेश पुत्र झब्बूलाल निवासी ग्राम सहरैया शमशाबाद को दोषी करार देते आजीवन कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बीते दस वर्षों पूर्व…