जानलेवा हमले के मामले में युवक को आजीवन कारावास

 सात हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शैली रॉय ने बंटू पुत्र राजकुमार निवासी बाबुरारा नवाबगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 18 वर्षों पूर्व थाना नबावगंज क्षेत्र के ग्राम बबुरारा निवासी प्रमोद कुमार पुत्र बाबूराम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 28 अगस्त 2007 को वह अपने खेत से घर आ रहा था, तो राकेश के घर के सामने पड़ी उसकी चाची की जगह को अभियुक्तगण कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे, जब मैंने विरोध किया, तो समय करीब छ: बजे गांव के रामबहादुर, राजकुमार, रामप्रकाश, बंटू ने अपने अपने हाथों में लिए हुए टकोरा व लाठी-डंडों से मुझे मारापीटा। जिससे मेरी पीठ में चोटें आईं। मौके पर गांव के कई लोग आ गए। उन्होंने लोगों ने मुझे बचाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैली रॉय ने बंटू को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया, जबकि अन्य आरोपियों की पत्रावली पृथक हो गई और न्यायलय द्वारा दंडित किया जा चुका है।

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