गैर इरादातन हत्या के मामले में दो सगे भाइयों समेत चार को दस-दस वर्ष का कारावास
प्रत्येक आरोपी को दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादातन हत्या के मामले में जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने नक्षत्र पाल पुत्र रामेश्वर, बी0पी0, दल सिंह पुत्रगण आशाराम, अर्चित पुत्र दाताराम समस्त निवासीगण भूडिय़ाभेड़ा थाना राजेपुर को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष का सश्रम…
