पत्नी के हत्यारे पति को छ: वर्ष का कारावास

 40  हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष एफटीसी प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने दहेज हत्या के मामले में रोहित पुत्र मनीराम निवासी ग्राम कन्हूयाकूबपुर मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ: वर्ष का कारावास व 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते चार वर्षों पूर्व कोतवाली पुलिस को हरीराम पुत्र बुद्धि निवासी खसौरा हरपालपुर हरदोई ने दी गई तहरीर में बताया कि मंैने अपनी पुत्री सीमा 24 वर्षीय की शादी रोहित के साथ तीन वर्ष पूर्व हिंदू रीतिरिवाज के अनुसार की थी। शादी के बाद से ही पुत्री के ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे और मांग पूरी न करने पर उसके साथ मारपीट करते रहे। जिसकी सूचना पुत्री ने मुझे कई बार फोन पर दी थी। दिनांक 30.०4.2821 को दिन में मारपीट की। इसकी भी सूचना मेरी पुत्री ने मुझे दी। रात में करीब दो बजे मेरी बेटी को उसके पति रोहित, जेठ, सास, ननद, जेठानी, ससुरए ने मिलकर सीमा की हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेई की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश संदीप तिवारी ने पति रोहित को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ: वर्ष का कारावास व चालीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अन्य सभी परिजन को साक्ष्य के अभाव से दोष मुक्त कर दिया।

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