गर्भपात कराने वाली महिला को 5 वर्ष का कारवास, 55 हजार रुपये का अर्थदण्ड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अप्रशिक्षित महिला द्वारा बिना सहमित के गर्भपात करवाने व साक्ष्य मिटाने के मामले अपर जिला जज विशेष ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त वैशाली पत्नी लंकुश कठेरिया को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कारवास व 55 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।विगत 11 वर्ष पूर्व थाना मेरापुर…
