दहेज हत्या में पति को सात वर्ष का कारावास, सास दोषमुक्त
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दहेज हत्या के मामले में एडीजे प्रथम कोर्ट के न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने आरोपी पति रीतेश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।विगत वर्ष 7 जुलाई 1995 को रविचरन पुत्र रामकिशोर निवासी पाली जनपद हरदोई ने पुलिस को दी तहरीर…
