छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट के मामलें में तीन वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नाबालिग किशोरी को कालेज जाते समय छेड़छाड़ करने के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त अमित श्रीवास्तव पुत्र संतराम को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का कारवास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।विगत आठ वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र की निवासी…
