गैंगरेप में दोष सिद्ध, सुनवाई 28 को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट राकेश कुमार सिंह ने गैंगरेप के आरोपी पर दोष सिद्ध करते हुए न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया। सजा के बिंदुओं पर 28 मार्च को सुनवाई होगी।
जानकारी के अनुसार थाना कंपिल के गांव कटिया निवासी ने 12 सितंबर 2023 को तहरीर देकर बताया कि उसकी भतीजी सुबह करीब 9:00 बजे जिसकी उम्र 4 वर्ष है । घर के बाहर खेल रही थी। खेलती हुई गायब हो गई। पीडि़त व उसके परिजनों ने काफी खोजबीन की परंतु पता नहीं चला। पीडि़त को लगभग शाम 6:00 बजे गांव के पड़ोस के रहने वाले ने बताया कि उसने सुबह 10:00 बजे करीब गांव के ही शाहिद व उसके दोस्त को तबस्सुम के पीछे-पीछे मुर्गी फार्म की तरफ जाते हुए देखा। यह जानकारी मिलने पर पीडि़त अपने पड़ोसियों व अन्य लोगों के साथ शाहिद के मुर्गी फार्म की तरफ गया तथा खोजबीन की, तो मुर्गी फार्म के लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर पीडि़त की भतीजी का शव क्षत-विक्षत हालत में पड़ा था। साक्ष्य गवाहों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए जेल भेज दियाष। सजा के बिंदुओं पर 28 मार्च को सुनवाई होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *