फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। बिजली के कनेक्शन को लेकर पीडि़त ने न्यायालय के समक्ष एक परिवाद दायर किया था। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने परिवाद दर्ज कर लिया।
जानकारी के अनुसार कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम कुम्हौली ताजपुर निवासी प्रांशु द्विवेदी पुत्र आर0के0 द्विवेदी ने अपने अधिवक्ता राहुल तिवारी के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिका दायर की। जिसमें बताया कि मेरी बहन मोदनी पत्नी अनिल कुमार निवासी खानपुर फर्रुखाबाद के मकान की पूरी छत (लेटर) पूर्ण कराए जाने के बाद बिजली कनेक्शन का आवेदन किया था। पूरे आवेदन की मूल कॉपी पवार हाउस में जमा कर दी थी। इसके बाद अवर अभियंता अजय सिंह के द्वारा बिना सर्वे कराए आपत्ति लगा दी और मकान को निर्माणाधीन बताए गया। उसके बाद अजय सिंह से संपर्क किया गया, तो मेरे साथ एक लाइनमैन सर्वे के लिए भेज दिया। जिसकी फोटो वीडियो मौजूद है। उसके बाद अजय सिंह से संपर्क किया, तो उन्होंने ने कहा कि आप का कनेक्शन हो जाएग। उसके लिए आपको सात हजार रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वादी ने रुपए देने से मना किया, तो जेई अजय सिंह ने गंदी-गंदी गालियां देते हुए कहा कि यहां से चले जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। इस घटना को वहां मौजूद काफी लोगों ने देखा। इसी घटना की कार्यवाही के लिए पीडि़त ने थाना कादरीगेट पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके बाद पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब पीडि़त ने न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। बचाव पक्ष व परिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घनश्याम शुक्ल ने परिवाद दर्ज कर लिया है। सुनवाई के लिए ०१ सितंबर की तिथि नियत की गयी है।
बिजली विभाग के जेई के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दर्ज
