अपहरण व हत्या के मामले में दोष सिद्ध

25 वर्षो बाद पीडि़त पक्ष को मिला न्याय
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपहरण कर युवक की हत्या करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने कल्लू पुत्र फूल सिंह निवासी पृथ्वीपुर मिर्जापुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर 20 दिसम्बर की तिथि नियत है।
बीते 25 वर्षों पूर्व थाना मिर्जापुर क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुर निवासी जोगराज पुत्र निरंजन सिंह ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 5 नवंबर १९९८ को सुबह मेरा पुत्र दल सिंह शौच करने गया था। गांव के ही लोग अपने खेतों में अपना-अपना काम कर रहे थे कि कल्लू, सतीश यादव अपनी-अपनी घोड़ी पर सवार होकर और मुख्त्यार पैदल आये और मेरे पुत्र दल सिंह को अपने साथ पकडक़र ले गए। तब से मैंने अपने परिजनों के साथ काफी खोजबीन की। दूसरे दिन समय लगभग 4 बजे गॉव सादिकपुर के किनारे धान के खेत मे लाश पड़ी मिली। जिसके शरीर में गोलियां लगी थीं। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने माधौ, कल्लू, गिरीश, सतीश, मुख्त्यार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। साक्ष्य के अभाव से माधौ को दोष मुक्त कर दिया। मुकदमा विचारण के दौरान गिरीश और सतीश की मृत्यु हो गयी थी। मुख्त्यार की पत्रावाली पृथक हो गयी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की पैरवी के आधार पर न्यायधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने कल्लू को दोषी करार देते हुए सजा के बिन्दु पर 20 दिसम्बर की तिथि नियत की है।

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