फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। किशोरी के साथ अश्लील हकरते करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त रंजीत को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश पारित किया है। सजा के बिंदुओं पर 7 दिसम्बर की तिथि नियत की गई है।वर्ष 2016 को शमशाबाद क्षेत्र निवासी पीडि़ता ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि उसकी उम्र १४ वर्ष है और वह हाईस्कूल की छात्रा है। 3 सितम्बर 2016 को दादी खेत पर घास काट रही थी। कुछ देर बाद मैं घास उठाने खेत पर गयी, रास्तें में पीपल के पेड़ के पास पंडित के खेत में गांव का रंजीत पुत्र जयवीर व गोविन्द पुत्र उमेश निवासी नीम नगला थाना मोहम्मदाबाद दोनों ने मुझे पकड़ लिया और अश्लील हरकते करने लगे और कपड़े उतार दिये तथा जान से मारने की धमकी दी। शोर शराब सुनकर आसपास के लोग आ गये। जिन्होंने बचाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्य व गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त रंजीत को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश देते हुए सजा के बिंदुओं पर 7 दिसम्बर की तिथि नियत की है।
