तीन सगे भाइयों समेत हत्या के मामले छ: पर दोष सिद्ध

सजा पर सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। ग्राम पंचायत की जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। जिसमें एक पक्ष से एक की मृत्यु हो गयी थी। उक्त हत्या के मामले में अपर जिला प्रथम न्यायाधीश शैली रॉय ने रामनिवास, प्रेमसागर, विद्यासागर पुत्रगण स्व0 जयराम, लौंगश्री पत्नी रामनिवास, गंगाश्री पत्नी प्रेमसागर, पुष्पा पत्नी विद्यासागर निवासीगण शेखपुर रुस्तमपुर थाना कमालगंज को दोषी करार दिया है। सजा के बिंन्दु पर सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तिथि नियत की गयी है।
बीते 12 वर्षो पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के शेखपुर रुस्तमपुर निवासी गजेंद्र पुत्र बाबूराम ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि दिनांक 2 जून 2013 को मैं व परिवारी शेखपुर रुस्तमपुर गॉव में पड़ी अपनी आबादी की जमीन पर साफ -सफाई कर रहे थे, तभी गांव के ही रामनिवास, प्रेमसागर, विद्यासागर, भगवान देवी, पुष्पा, लौंगश्री, प्रवेश कुमार, विपिन कुमार कुछ अज्ञात लोग मेरे घर के सामने पड़ी आबादी की जमीन पर निर्माण कार्य कर रहे थे, तभी उपरोक्त लोग एक राय होकर हाथों में लाठी-डंडे लेकर मेरे तथा मेरे परिवार वालों के साथ मारपीट करने लगे। जिसमें मेरे व मेरे पिता बाबूराम व भाई वीरेंद्र, नरेंद्र, महेंद्र, भाभी के गंभीर चोट आईं। इलाज के समय बाबूराम की मृत्यु हो गयी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैली रॉय ने हत्या के मामले में रामनिवास, प्रेमसागर, विद्यासागर, लौंगश्री, गंगाश्री एवं पुष्पा को दोषी करार दिया। सजा के बिंन्दु पर 27 जनवरी की तिथि नियत है। मुकदमा विचारण के समय भगवान देवी की मृत्यु हो गयी थी।

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