पाक्सो एक्ट के मामले में दोष सिद्ध, सजा 16 सितम्बर को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त जब्बार पुत्र छिदु निवासी अमलैया आशानंद शमसाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 16 सितम्बर की तिथि नियत की है।विगत 5 वर्ष पूर्व थाना शमशाबाद क्षेत्र के निवासी पीडि़त ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि 3 जुलाई 2018 को को मेरी भतीजी व मेरी 3 वर्षीय पुत्री को खिलाने के लिए पुराने घर से नये घर की ओर जा रही थी। गांव के रास्ते में जब्बार पुत्र छिदू निवासी अमलैया आशानंद ने मेरी भतीजे से मेरी पुत्री को खिलाने के लिए गोद में ले लिया। जब्बार ने मेरी पुत्री के गुप्तांग में ऊगली डाल दी। जिससे वह घायल हो गयी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अभिषेक, अनुज की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायधीश सुमित प्रेमी ने जब्बार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 16 सितम्बर की तिथि नियत की है।

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