अधिवक्ता के पुत्र की हत्या के मामले में न्यायालय ने दिया पुन: विवेचना का आदेश

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। तत्कालीन भोजपुर चौकी प्रभारी किरनपाल नागर ने विवेचना ने नाम पर खानापूर्ति कर न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। वादी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोटेस्ट दाखिल की। सुनवाई के करते हुए न्यायाधीश ने उक्त घटना के मामले में पुन: विवेचना का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार थाना कमालगंज क्षेत्र के भोजपुर बघार पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने अधिवक्ता रामनरेश कटियार के पुत्र शानू उर्फ परितोष कटियार की कार चालक ने टक्कर मारकर हत्या कर दी थी। मुकदमा वादी का कहना है कि मेरे पुत्र की पत्नी शालिनी कटियार ने अपने पिता व भाई व अभियुक्त के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाकर एक्सीडेंट का रूप दे दिया। विवेचक को सबूत के तौर पर सी0सी0टी0वी0 फुटेज दी गई। उसके बाद विवेचना में लापरवाही बररते हुए न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी गयी।

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