फर्जी जमानत के मामले में न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

फर्मी जामिनदार का पुलिस ने कर दिया सत्यापित, तहसील की रिपोर्ट में पकड़ा गयाफर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। थाना कमालगंज में अभियुक्त गौरव उर्फ पण्डा के विरुद्ध धारा 392 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में न्यायालय में जमानत दाखिल की गई थी। सत्यापन के दौरान तहसील से आई रिपोर्ट से पता चला कि कूटचरित दस्तावेज तैयार कर फर्जी जमानत दाखिल की गई। वहीं कायमगंज कोतवाली पुलिस ने सत्यापन में जमानतगीर को सही दर्शाया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने कायमगंज कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज कर मामले में गुणवत्तापूर्ण विवेचना किए जाने व दोषियों का पता लगाकर उन पर कार्रवाई का आदेश दिया है तथा कार्रवाई से तीन दिन के अंदर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया है। तहसील कायमगंज के लेखपाल राहुल मिश्रा न्यायालय में उपस्थित हुए और बताया कि जमानती सुनील कुमार ने शपथ पत्र बयान अंकित किया कि अभियुक्त गौरव उर्फ पंडा की किसी भी मामले में कोई जमानत नहीं ली और आज तक उन्होंने किसी की भी जमानत नहीं ली है। 5 अक्टूबर को अभियुक्त गौरव पंडा का जो जमानत पत्र उसके नाम से भरा गया है वह वास्तव में उसके द्वारा ना भर गया ना हस्ताक्षर किए गए ना ही उसका फोटो है। फर्जी हस्ताक्षर कूटरचित है। वहीं कोतवाली कायमगंज पुलिस ने जो आख्या दी है उसमें दर्शाया कि जामिनदार सुनील कुमार निवासी मोहल्ला कूंचा गंगा दरवाजा कायमगंज का ही फोटो पता तस्दीक करने हेतु उपनिरीक्षक विद्यासागर तिवारी चौकी प्रभारी कस्बा को अधिकृत किया गया था। सरकारी कार्य में व्यस्त होने के चलते डाक मुंशी रामवीर सिंह से सत्यापन कराया गया। सुनील कुमार को थाने में बुलाकर फोटो हस्ताक्षर का मिलान जामिनदार का सत्यापन किया। विद्यासागर उपनिरीक्षक द्वारा न्यायालय में प्रेषित की गई। इसी मामले में कायमगंज कोतवाली निरीक्षक को तलब किया गया। न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि थाने के सत्यापन आख्या 17 अक्टूबर 2३ को सुनील कुमार की फोटो लगी है, उसके संबंध में पता करने पर यह पता चला कि वास्तव में वह हरिश्चंद्र पुत्र रघुनाथ निवासी चिलाका कायमगंज का है। अपना फर्जी आधार कार्ड आइडी भी बनवा रखा है। न्यायालय ने इस मामले को गंभीर मानते हुए फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाकर व अभियुक्त को फर्जी जमानत प्रपत्र के आधार पर रिहा करने का प्रयास है, जो एक अत्यंत गंभीर प्रकरण है। ऐसे मामले में कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रभारी निरीक्षक कायमगंज को सुनील कुमार पुत्र जय सुखलाल के द्वारा न्यायालय में दिए गए बयान के आधार पर प्रथम रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई का आदेश दिया है और तीन दिवस के अंदर कार्यवाही से अवगत कराने को कहा।

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