फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। तत्कालीन थानाध्यक्ष कमालगंज राकेश कुमार को राज्य बनाम रामसेवक अपराध संख्या 225/2021 वाद संख्या 78/2022 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 201 (हत्या व साक्ष्य मिटाने) के मामले में साक्ष्य के लिए अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने समन जारी किया। साक्ष्य के लिए न्यायालय में प्रस्तुत न होने पर गैर जमानती वारंट की कार्यवाही की है। न्यायालय द्वारा कई आदेशिकायें भेजी गई। जिसको तत्कालीन थाना कमालगंज राकेश कुमार सिंह नजर अंदाज करते रहे। उक्त मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने तत्कालीन थानाध्यक्ष कमालगंज राकेश कुमार सिंह को सीआरपीसी की धारा 350 के तहत गवाह द्वारा गैर हाजिर होने पर कार्यवाही की है। सुनवाई के लिए अगली 18 जुलाई की तिथि नियत की गई है।
तत्कालीन थानाध्यक्ष कमालगंज के विरुद्ध न्यायालय ने की कार्यवाही
