पति सहित पांच ससुरालीजनों पर मुकदमा दर्ज

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। कोतवाली फतेहगढ़ में दिये गये प्रार्थना पत्र में पीडि़त महिला अर्चना चौहान ने कहा है कि उसका विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से दिनांक 23.04.2024 को अभय राठौर पुत्र रावेन्द्र पाल सिंह राठौर निवासी न्यू फौजी कालोनी फतेहगढ़ के साथ सम्पन्न हुआ था। जिसमें पीडि़ता के पिता ने अपनी सामथ्र्य के अनुसार दान दहेज देकर किया था। विवाह में करीब ३५ लाख रुपये खर्च किये थे। विवाह से पूर्व अभय राठौर के परिजनों ने अभय राठैर का जो बायोडाटा पीडि़ता के पिता को दिया था उसमें अभय की योग्यता बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित की गयी थी। साथ ही अभय की सैलरी 50 हजार रुपये प्रतिमाह बताई थी जो बाद में 25 हजार रुपये प्रति माह ज्ञात हुई थी। इसके अलावा स्वयं अभय व उनके माता-पिता ने पूर्व से यह जानकारी होते हुए कि उनक पुत्र शारीरिक सम्बन्ध बनाने में सक्षम नहीं है। इस तथ्य को छिपाकर छलावा करते हुए पीडि़ता के साथ विवाह किया। जब पीडि़ता ने अभय के परिजनों को यह बात बतायी, तो परिजन ऐसा झांसा देते रहे कि अभय का इलाज चल रहा है। सब ठीक हो जायेगा और अपने घर पर उपरोक्त बात न बताने के लिए धमकाया। इस बीच जब पति नोएडा में थे तब ससुर रावेन्द्र पाल सिंह पीडि़ता पर बुरी नजर रखने लगे। तब पीडि़ता ने अपने पति को सारी बात बताई, किन्तु पति का साथ नहीं मिला। विवाह के करीब 8-10 दिन बाद ही पीडि़ता की सास ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पीडि़ता का समस्त जेवर अपने कब्जे में ले लिया। जिसमें कुछ सामान मुझे करवाचौथ पर पहनने को दिया और अगले दिन जब मैंने जेवर वापस मांगा, तो सास-ससुर, छोटी ननद शालिनी ने गाली-गलौज की तथा पति ने मारपीट कर सारे जेवर छीन लिए। दिवाली पर एक हार पहनने को दिया और अगले दिन उतरवाकर अपने कब्जे में ले लिया। ससुराल में रहने के दौरान बड़ी ननद मोहिनी जो कि 06.10.2024 से 21.10.2024 तक ससुराल में रही। ननद मोहिनी द्वारा मानसिक प्रताडऩा दी जाने लगी तथा कम दहेज का ताना देकर गाड़ी में लगे अतिरिक्त पैसों की माँग की जाने लगी। कहा जाने लगा तुम्हारे बाप ने क्या दे दिया जितना दिया उससे ज्यादा मैंने खर्च कर दिए है। छोटी ननद शालिनी कहती अगर ऊपर कमरे में रहना है तो 10 हजार रुपये महीना किराया मायके से लाकर दोगी तो ही रह पाओगी। पति ने कई बार ई.एम.आई., रिचार्ज व अन्य तरह के बहाने बनाकर व नाजायज दबाव बनाकर पीडि़ता से मायके से लाये रुपये लिए। दिनांक 03.11.2024 को पीडि़ता अंतिम बार ससुराल से मायके आने तक कई बार जेवर माँगे। इसके बावजूद सास ने जेवर नहीं दिए। उपरोक्त परिस्थितियों से परेशान होकर प्रार्थिनी 03.11.2024 को पहने हुए कपड़ों में अपने मायके चली आई। पीडि़ता ने पति अभय, सास-ससुर, बड़ी ननद मोहिनी, छोटी ननद शालिनी के विरुद्ध धोखाधड़ी, अतिरिक्त दहेज 5 लाख रुपये की माँग हेतु प्रताडि़त करने व पीडि़ता का जेवर व सामान हड़प लेने की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए २७.१२.२०२४ को प्रार्थना पत्र कोतवाली फतेहगढ़ में दिया। दिनांक 22.01.2025 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया। पीडि़ता को मध्यस्थता हेतु 30.01.2025 को बुलाया गया और पुन: 02.02.2025 को बुलाया। जिस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस सम्बन्ध में ससुराल पक्ष द्वारा कोई कार्यवाही न करने के लिए पीडि़ता पर सामाजिक व अनैतिक दवाब बनाया जा रहा है। जिस कारण पीडि़ता मानसिक रुप से पीडि़त है। पुलिस ने पति सहित पांच लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरु कर दी है।

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