प्रत्येक आरोपी को बारह हजार दो सौ रूपये के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या सात न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने राजकुमार, राजेश्वर उर्फ राजेंद्र पुत्रगण प्यारे लाल, जितेंद्र पुत्र राजेंद्र निवासीगण दलेलगंज शमशाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर पांच-पांच वर्ष के कारावास से दंडित किया है।
बीते 15 वर्षों पूर्व थाना शमशाबाद पुलिस को वादिनी रीता ने जुबानी सूचना में बताया कि मेरे जेठ का लडक़ा बलराम अपने दरवाजा के सामने बैठा था। जिसने गुटखा पुडिय़ा खाकर थूक दिया। उसी समय राजकुमार की पत्नी निकली और गाली-गलौज करने लगीं। इस विवाद को लेकर राजकुमार, राजेश्वर, जितेंद्र ने ईट पत्थर चलाकर घायल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर राजकुमार, राजेश्वर, जितेंद्र को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। सभी आरोपियों को बारह हजार दो सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। कुल अर्थदंड की धनराशि का पचास प्रतिशत मुकदमा वादिनी को दिया जायेगा।
दो सगे भाइयों सहित तीन को मारपीट के मामले में पांच-पांच वर्ष का कारावास
