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नकली नोट छपाने वाले युवक पर दोष सिद्ध

सजा के बिंदु पर सुनवाई 29 मई को
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नकली नोट छापकर बाजार में चलाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 9 न्यायाधीश मेराज अहमद ने राजवीर पुत्र स्व0 अतिराज सिंह निवासी ग्राम मेदेपुर थाना एलाऊ जनपद मैनपुरी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 मई की तिथि नियत की गयी है।
बीते 21 वर्ष पूर्व नेकपुर चौरासी में कुछ लोगों ने मकान को किराए पर लेकर प्रिंटर, स्याही, कागज लेकर नकली नोट छापकर कुछ लोगों से कमीशन पर बाजार पर चलवाते थे। जिसकी सूचना पर कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस ने एक युवक को जाली नोटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। युवक की निशानदेही नेकपुर चौरासी में नकली नोट छापे जाने वाले मकान में दविश देकर मय सामग्री सहित राजवीर, प्रेमपाल, रक्षपाल, सुधीश को गिरफ्तार किया था। उपनिरीक्षक राजेश सिंह ने फर्द गवाह भारतीय दंड संहिता 498 क, 498 ख, 498ए के तहत दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश मेराज अहमद ने राजवीर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 मई की तिथि नियत की गयी है। इस मामले में प्रेमपाल, रक्षपाल को न्यायलय से दंडित किया जा चुका और सुधीश को दोष मुक्त किया जा चुका है।

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