अदालत के आदेश पर ठगी का मुकदमा दर्ज

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जमीन की खरीद फरोख्त करने वाले डीलर से दुकान बेंचने के नाम पर जालसाजी कर १० लाख ५० हजार रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने अदालत के आदेश पर दो लोगों का विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी।कोतवाली फतेहगढ़ के जय नारायण वर्मा रोड निवासी कुशल सिंह परिहार पुत्र महेंद्र पाल सिंह ने न्यायालय में दायर की याचिका में दर्शाया कि वह जमीन खरीद फरोख्त का कार्य करता है। इसी संदर्भ में रमाशंकर गुप्ता पुत्र स्वर्गीय बालकराम व उमाशंकर गुप्ता निवासी महादेव प्रसाद गली फर्रुखाबाद मेरे आवास पर आए और मुलाकात की तथा एक जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। पुलिस लाइन फतेहगढ़ के सामने दो दुकान बेचने की बात कही। देखने के बाद सौदा तय हो गया। 27 फरवरी 2020 को 17 लाख 50 हजार रुपये में दोनों दुकानों का सौदा तय हुआ। बयाना के तौर पर 50 हजार रुपये नगद दिए व बैंक खाते में 10 लख रुपए जमा कराए गए। बताए गए समय पर बैनामा न करने और टालमटोल विपक्षीगणों ने शुरू कर दिया। जानकारी करने पर पता चला कि वह जमीन वित्त विकास निगम सरकारी भूमि है और विपक्षीगणों का किसी प्रकार का कोई कब्जा बैनामा पट्टा आदि नहीं है। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। दोनों दुकानों को अवैध निर्माण बताते हुए ध्वस्त कर दिया गया। कई बार पैसा देने को कहा, लेकिन मना कर दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने उपरोक्त लोगों के विरुद्ध धारा 420, 406 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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