गैंगेस्टर के आरोपी को छ: वर्ष का कारावास

दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने उमेश पुत्र बाबूराम निवासी अद्दूपुर थाना शमशाबाद को गैंगेस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ: वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते लगभग 27 वर्षों पूर्व थाना नवाबगंज पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं जनता में भय व्याप्त कर समाजविरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत फूल सिंह, उमेश के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना पुलिस ने करके न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने उमेश को दोषी करार देते हुए छ: वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमा विचारण के दौरान फूल सिंह की मृत्यु हो गई थी।

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