फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पुलिस अभिरक्षा से गैंगस्टर एक्ट के फरार अभियुक्त द्वारा दायर की गई अपील को स्वीकार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कृष्ण कुमार ने पूर्व में सुनाई गयी सजा में कुछ संशोधन करते हुए पूर्व में दिए गए दंड को यथावत रखा है।

वर्ष 23 जुलाई 2010 को गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त कन्हैया लाल उर्फ कालीचरण नट पुत्र राम सिंह निवासी अदउली हथियापुर थाना मऊदरवाजा को कानपुर अदालत में पेशी करने के बाद एटा के लिए वापस ले जाते समय मथुरा छपरा एक्सप्रेस ट्रेन कायमगंज रेलवे स्टेशन पर जब रुकी तो अभियुक्त कन्हैया लाल उर्फ कालीचरण हथकड़ी रस्सी सहित गाड़ी से उतरते समय फरार हो गया था। सिपाही बने सिंह की तहरीर पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। जिस समय यह घटना घटी उस समय सिपाही अनुज कुमार, वीरेश कुमार भी साथ में मौजूद थे। इसी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कृष्ण कुमार ने अभियुक्त कन्हैया लाल को 19 जुलाई 2022 को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास में 2 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा से दंडित किया था। जिस पर उसके द्वारा अपील की गई। जिसकी सुनवाई के पश्चात दंडित करने के आदेश को संशोधित करते हुए अभियुक्त को 10 माह के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया व पूर्व में लगाये अर्थदंड २ हजार रुपये को यथावत रखा।
