प्रयागराज
पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की आपराधिक अपील पर हुई सुनवाई,
हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सजा को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील की स्वीकार,
हाईकोर्ट ने दाखिले में 63 दिन की देरी को भी माफ कर दिया है,
गैंगस्टर एक्ट में सजा के खिलाफ 63 दिन की देरी से दाखिल की गई थी आपराधिक अपील,
कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से देरी से अपील दाखिल करने पर जवाब दाखिल किया गया,
मुख्तार अंसारी के वकील ने दलील दी कि परिवार के कई सदस्य जेल में बंद हैं,
मामले की पैरवी करने वाला कोई नहीं है,
कोर्ट ने इस आधार पर देरी से आपराधिक अपील दाखिल करने को माफ कर दिया है,
22 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई,
गाजीपुर की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 15दिसंबर 22को मुख्तार अंसारी व अन्य आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई थी सजा,
10-10साल के सश्रम कारावास एवं 5-5लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है,
जिसे आपराधिक अपील में चुनौती दी गई है,
आपराधिक अपील पर अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की,
जस्टिस राजीव मिश्र की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई।
