फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिला प्रशासन द्वारा दुकानों के ध्वस्तीकरण के मामले में उच्च न्यायालय ने अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है।पीडि़त कैलाश चन्द्र खंडेलवाल पुत्र लक्ष्मीनारायण खंडेलवाल निवासी नुन्हाई ने उच्च न्यायालय प्रयागराज में दुकान ध्वस्तीकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की थी। सुनवाई के दौरान अग्रिम आदेश तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय की स्टेप्रति जिलाधिकारी व नगर मजिस्टे्रट एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका फर्रुखाबाद को प्रेषित की गई है। उच्च न्यायालय के अनुसार अग्रिम कार्यक्रम की क्रियांवन सुनवाई तक रोक रहेगी। ४ नवम्बर को नगर मजिस्टे्रट द्वारा आदेश पारित किया गया था। १३ नवम्बर को उच्च न्यायालय में रिट दायर की गई। जिसके तहत अग्रिम तिथि तक स्टे दिया गया है।
