उन्नाव, समृद्धि न्यूज। उन्नाव रेप मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी है। कोर्ट ने शर्त रखी है कि सेंगर दिल्ली में पीडि़ता के निवास क्षेत्र के पांच किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करेगा। उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को शर्तों के साथ जमानत दी है। इसके साथ ही उन्हें जो उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, हाई कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी है। निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को 15 लाख के बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि सेंगर को 15 लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा और इतनी ही रकम के तीन जमानतदार पेश करने होंगे, इसके साथ ही शर्तें भी लगाईं।
