दहेज हत्या के मामले पति को पांच वर्ष का कारावास क्रासर 25 हजार का जुर्माना

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दहेज हत्या के मामले में अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने दलवीर सिंह पुत्र सियाराम यादव निवासी त्योरखास थाना कम्पिल को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। बीते 15 वर्षों पूर्व कायमगंज के ग्राम सैदपुर निवासी ने पुलिस को तहरीर में बताया कि मैंने अपनी बहन सोमा देवी की शादी दलवीर के साथ के साथ हिन्दू रीतिरिवाज से अपनी सामथ्र्य के अनुसार दान दहेज देकर की थी। उसके बाद भी ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसको प्रताडि़त करने लगे। कुछ लोगों ने पंचायत की। बहन को पति दलवीर, सुसर, देवर, सास ने एक राय होकर जबरन जहरीला पदार्थ खिला दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज की पैरवी के आधार पर न्यायधीश महेंद्र सिंह ने 5 वर्ष का कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। ————————-

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