कोतवाली प्रभारी फतेहगढ़ व जहानगंज थानाध्यक्ष न्यायालय में तलब

आरोपियों की गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत न करने का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैंगेस्टर के मामले में आरोपियों गिरफ्तार न करने के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश ने कोतवाली प्रभारी फतेहगढ़ व थानाध्यक्ष जहानगंज को तलब किया है।अभियुक्त जुबराईल पुत्र जलालुद्दीन निवासी नेकपुरा चौरासी कोतवाली फतेहगढ़ नियत कई तिथियों से न्यायालय में उपस्थित नहीं आ रहा है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा कई बार आदेशिकायें जारी की गई, परन्तु कोतवाली प्रभारी फतेहगढ़ द्वारा अभी तक उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जो कि घोर आपत्तिजनक है। न्यायालय ने कोतवाली प्रभारी को अपना स्पष्टीकरण नियत २१ दिसम्बर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है ऐसा न करने पर क्यों न आपके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। वहीं अभियुक्त नन्हे उर्फ हरिप्रकाश पुत्र गेंदनलाल चतुर्वेदी निवासी कंझाना थाना जहानगंज को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर जहानगंज थानाध्यक्ष को भी २१ दिसम्बर को तलब किया है।

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