किशोरी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 30 वर्ष का कारावास

कन्नौज, समृद्धि न्यूज। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदारी में आए युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। अदालत ने युवक को दोषी मानते हुए 30 साल कठोर कैद के साथ 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।  जानकारी के मुताबिक गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 26 फरवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें दर्शाया कि उनके भाई की तेरहवीं कार्यक्रम में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामपुर निगोह निवासी संगीत पुत्र वीरेंद्र सिंह भी आया था। नाबालिक पुत्री घर में स्नान कर रही थी, उसी समय संगीत भी वहां पहुंच गया। पुत्री को दबोच लिया, उसे उठाकर कमरे में ले गया। उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना पत्नी ने देख ली। खुद को फंसता देख आरोपी वहां से भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकमा दर्ज कर पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण कराया था। जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। विवेचना कर रहे तत्कालीन थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने 7 मई 2022 को आरोपी संगीत के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की। अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए। शाासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अल्का यादव ने अभियुक्त संगीत को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में 30 वर्ष कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडि़ता को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का निर्देश दिया।

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