लूट के आरोपियों व जमींनदारों के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दो घरों में घुसकर मारपीट और लूट करने वाले आरोपियों व जमानतगीरों के विरूद्ध अपर जिला जज विशेष दस्यु प्रभावित न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने 82 सीआरपीसी की कार्यवाही की है। साथ ही आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिये हैं।
जानकारी के अनुसार थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम नसरतपुर निवासी रत्नेश कुमार पुत्र स्व रामस्नेही ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 3 अगस्त 2016 की देर रात मैं पेशाब करने के लिए उठा, तभी तीन चार बदमाश उत्तर दिशा की तरफ से दीवार फांदकर लूट करने के इरादे से मेरे दादा रामऔतार व दादी कमला देवी, चाचा उपेंद्र यादव को डंडों से मारापीटा। जिससे उनके काफी गंभीर चोटें आईं। वहीं गांव के ही अब्बास के घर के परिजनों के साथ काफी मारपीट की थी। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया था। थाना पुलिस व स्वाट टीम ने सद्दीक, शाकिर, नाजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था। विवेचक ने उक्त आरोपियों के विरूद्ध धारा 395, 397, 412 आई.पी.सी. के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियुक्त के जमानतगीर शिवनंदन पुत्र भजन लाल निवासी नोनमगंज, रामकुमार पुत्र रामदीन निवासी अजमतपुर मऊदरवाजा, अभियुक्त सद्दीक के जमानतगीर बालजीत पुत्र मिश्रीलाल, सुनील पुत्र रामस्वरूप निवासीगण अजमतपुर मऊदरवाजा तथा अभियुक्त नाजिम उर्फ मजीद के जमानतगीर बालकराम पुत्र रामेश्वर दयाल निवसाी कुंदल नगला, दशरथ पुत्र गौरीशंकर निवासी महमूदपुर चौसपुर कमालगंज के विरुद्ध वसूली वारंट जारी किए गए थे। किन्तु अभी तक आदेशिकायें तामीला होकर वापस न्यायालय नहीं आयीं। 30 मार्च तक सीआरपीसी 82 व 83 की आदेशिकायें जारी की जा रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें।

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