बाल अपचारी को पाक्सो के मामले में सात वर्ष का कारावास

50 हजार रुपये का अर्थदण्ड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश ने बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 3 वर्ष पूर्व कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि 8 नम्बबर 2021 को समय लगभग 4 बजे मेरी पुत्री 8 वर्षीय घर से घूरा डालने के लिए गयी थी, तभी गांव का ही एक बाल अपचारी ने मेरी पुत्री का मुंह दबा लिया और जमीन पर गिराकर दुष्कर्म किया। जिससे पुत्री बेहोश हो गयी और उसकी हालत नाजुक है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने बाल अपचारी को सात वर्ष के कारावास से 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड की धनराशि के रकम अपचारी के संरक्षक माता पिता द्वारा अदा की जाएगी।

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