पाक्सो एक्ट के मामले में दोष सिद्ध, 21 मार्च को सुनाई जायेगी सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने गोपू उर्फ अनिल पुत्र रामकिशोर निवासी भाऊपुर चौरासी राजेपुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दु पर 21 मार्च की तिथि नियत की गयी है।
जानकारी के अनुसार बीते आठ वर्षों पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 2 मई 2016 मैं अपने पुत्र और भाई के साथ खेत मे भूसा भरने के लिये गया था। घर मे मेरी माँ, मेरी भाई की पत्नी, मेरी बेटी 14 वर्षीय घर में थी। गांव के ही रामकिशोर का पुत्र गोपू और उसके साथी मेरी पुत्री को सोते समय उठा ले गये। मुझे परिजनों ने घटना की बारे में बताया। पुलिस ने अनिल के घर से किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर। दिया बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायधीश सुमित प्रेमी ने गोपू उर्फ अनिल को दोषी करार देते हुए सजा के बिंन्दू पर 21 मार्च की तिथि नियत की है।

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