पाक्सो एक्ट के मामले में दोष सिद्ध, सजा 8 अपै्रल को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त जीशान पुत्र जाकिर निवासी कांशीराम कालोनी गढिय़ा मऊदरवाजा को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दू पर 8 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।
बीते वर्ष थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के निवासी युवती ने दी पुलिस को तहरीर में दर्शाया कि 22 जनवरी 2023 को समय लगभग 12 बजे मेरी 10 वर्षीय पुत्री अपनी चाची के कमरे से आ रही थी, तभी मेरी पुत्री को जीने पर अकेला पाकर जीशान ने छेड़छाड़ की। पुत्री ने फोन कर मुझे बताया कि जीशान ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार्र अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त जीशान को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दू पर 8 अप्रैल की तिथि नियत की गई है।

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