धोखाधड़ी के मामले में दामाद सहित तीन पर अदालत ने दिया मुकदमे का आदेश

नेट बैंकिंग के माध्यम से 20 लाख रुपया हड़प लिया था
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नेट बैंकिंग के माध्यम से दामाद द्वारा खाते से 20 लाख रुपया ट्रांसफर कर लेने व जानकारी होने पर वापस मांगने पर पुत्री को मारपीट कर घर निकाल दिया और जानमाल की धमकी देने के मामले में पीडि़ता ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने पीडि़ता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष फतेहगढ़ को प्रथम सूचना दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिये।
थाना कमालगंज के ग्राम अशोक नगर निवासी शोभना गुप्ता पत्नी स्व0 अजय गुप्ता ने न्यायालय में दायर की याचिका में दर्शाया कि अपनी पुत्री श्रेया गुप्ता की शादी 16 अपै्रल 2015 को सुमित कुमार गुप्ता पुत्र सर्वेश कुमार गुप्ता निवासी कृष्ण वलराम नगर मोहम्मदाबाद के साथ की थी। मेरी पुत्री के अलावा कोई संतान नहीं थी। मैंने अपना मकान 20 लाख रुपया में बेंचा था। जो रुपया आईसीआईसी बैंक शाखा फतेहगढ़ में 17 लाख रुपया जमा किया। बांकी का तीन लाख रुपया पुत्री की खाते में जमा किया था। 28 नवम्बर 2021 को दामाद सुमित कुमार गुप्ता ने 10 लाख रुपया व 12 दिसम्बर को 5  लाख रुपया नेट बंैकिंग के माध्यम से अपने खाते में स्थानांतरित कर लिया। इसके साथ ही मेरी पुत्री का तीन लाख रुपया भी स्थानांतरित कर लिया और मेरे खाते में बकाया रुपया में भी अपने खाते में स्थानांरित कर लिया। जानकारी होने पर जब कहा कि रुपया वापस करों तो सुमित ने कहा कि वापस कर देगेंं। जब रुपया वापस नहीं किया तो पुन: रुपया मांगने पर दामाद सुमित व उसके पिता सर्वेश व मां मंगू गुप्ता ने 30 नवम्बर 2023 को मेरी पुत्री व उसके बच्चे को मारपीट कर घर से निकाल दिया और धमकी दी कि अगर रुपया दोबारा मांगे तो जान से मार देगें। पीडि़ता का आरोप है कि आरोपियों ने धोखाधड़ी करने के २० लाख रुपया हड़प लिया। न्यायालय ने पीडि़ता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष फतेहगढ़ को प्रथम सूचना दर्ज कर विवेचना करने के निर्देश दिये।

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