आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पिता-पुत्र को पांच वर्ष की सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एफ टीसी प्रथम संदीप तिवारी ने अमित कुमार पुत्र अनन्तराम, अनन्तराम निवासी ग्राम बिढ़ैल थाना जहानगंज को दोषी करार देते हुए पॉच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
बीते 6 वर्षो पूर्व थाना जहानगंज पुलिस को अशोक कुमार पुत्र लालमन निवासी साहियापुर इंदरगढ़ ने दी गयी तहरीर में बताया है कि मैंने अपनी भतीजी की शादी वर्ष 2014 में अशोक कुमार के साथ कि थी। शादी में हम लोगों ने अपनी सामथ्र्य के अनुसार दान दहेज दिया था भतीजी के ससुरालीजन में पति अमित, देवर अरुण कुमार, ससुर अनन्तराम, ननद संध्या मेरी भतीजी से अतिरिक्त दहेज में मोटरसाइकिल व अंगूठी की मांग करते थे। मेरी भतीजी की मारपीट कर उक्त लोगों ने हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में अमित, अनन्तराम के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता पंकज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश संदीप तिवारी ने अमित, अनन्तराम को पांच वर्ष के कारावास से दण्डित किया है।

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