पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास, 45 हजार का अर्थदण्ड

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त गोपू उर्फ अनिल पुत्र रामकिशोर निवासी भाऊपुर चौरासी राजेपुर को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारवास व 45 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत ८ वर्ष पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 2 मई 2016 मैं अपने पुत्र और भाई के साथ खेत में भूसा भरने के लिये गया था। घर मे मेरी मां, मेरी भाई की पत्नी, मेरी १४ वर्षीय बेटी घर में थी। गांव के ही रामकिशोर का पुत्र गोपू और उसके साथी मेरी पुत्री को सोते समय उठा ले गया। मुझे परिजनों ने घटना की बारे में बताया। पुलिस ने अनिल के घर से किशोरी को बरामद कर लिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायधीश सुमित प्रेमी ने गोपू उर्फ अनिल को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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