गैर इरादतन हत्या के मामले में एक पर दोषसिद्ध, सजा 28 मार्च को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने अभियुक्त शंकरलाल पुत्र बच्चूलाल जाटव निवासी रोशनाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंन्दू पर 28 मार्च की तिथि नियत की गई है।
विगत 28 वर्ष पूर्व रनवीर पुत्र गंगाराम निवासी धियरपुरा मिर्जापुर शाहजहांपुर ने पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि मैं व मेरा भाई ओमकार, ओमपाल, हाकिम के साथ गंगा जी की पूजा करने ढाई घाट पर आये थे। पूजा समाप्त होने के बाद मेरा भाई हाकिम गांव रोशनाबाद निवासी मौसिया ससुर विश्राम के घर जाने की बात कहकर चला गया। गांव रोशनाबाद में लगे शंकरजी के मेले में विश्राम के साथ घूम रहे थे। शाम के 6 बजे जौहरी, रामनरेश, शंकर, लालाराम मेरे भाई को घूमाने के लिए ले गए थे। मेरे भाई हाकिम की रात्रि में हत्या कर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने गैर इरादतन हत्या के मामले में शंकर, लालाराम के विरूद्ध न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। धारा 319 के तहत जौहरी, रामनरेश को न्यायलाय ने तलब कर लिया था। मुकदमा विचारण के समय जौहरी, रामनरेश की मृत्यु हो गयी थी। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने अभियुक्त शंकरलाल को दोषी करार देते सजा के बिंन्दू 28 मार्च की तिथि नियत की है। साक्ष्य के आभाव में लालाराम को दोष मुक्त कर दिया गया।
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