जानलेवा हमले के मामले में दो युवकों को सात वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अवैध तमंचे से जान से मारने की नियत से हमला करने वाले आरोपियों को अपर जिला जज कोर्ट संख्या-6 न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने बबलू पुत्र राजाराम, रामशरण पुत्र जयराम सिंह निवासी मिलकिया नबाबगंज को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास से दण्डित किया है।
बीते 12 वर्षों पूर्व थाना नबाबगंज क्षेत्र के ग्राम मिलकिया निवासी रामवीर सिंह यादव पुत्र लज्जाराम ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरे पड़ोस के ताऊ जयराम के पुत्र रामदास ने बैलों की बुग्गी व ट्राली मुझे रखने के लिए दी थी। 10 फरवरी 2012 को सुबह 10 बजे मैं अपने घर के बाहर बैठा था, तभी रामशरण, बबलू आये दरवाजे पर खड़ी बुग्गी खींचने लगे। जब मैंने मना किया तो रामशरण अपने घर से तमंचा ले आया और गुस्से में मेरे ऊपर गोली चला दी। गोली मेरे पेट में लगी है और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने बबलू, रामशरण को दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास व प्रत्येक आरोपी को 11500 -11500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। कुल जुर्माने की धनराशि का 80 प्रतिशत पीडि़त पक्ष को दिया जाएगा।

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