आत्महत्या के लिए उकसाने में अभियुक्त को छह वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 विष्णुचंद्र वैश्य ने अभियुक्त रघुवेश पुत्र श्यामलाल निवासी चांदपुर कच्छ थाना कम्पिल फर्रुखाबाद को धारा 304, 336 आई.पी.सी. के तहत दोषी पाते हुए आठ माह का सश्रम कारावास व 31 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार पीडि़त रामपाल वाल्मीकि पुत्र मुलू वाल्मीकि निवासी ग्राम चांदपुर कच्छ, थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद का निवासी है। मेरे छोटे भाई रामप्रसाद जुआ, सट्टा केलते ते। जिससे उन पर कर्जा हो गया था। इसलिए जमीन बेचना चाहते थे। मैंने अपने बड़े भाई श्यामलाल के पुत्र रघुवेश, विनोद से कहा हम दोनों मिलकर आधी-आधी जमीन ले लें। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए आप ले लो। फिर जब करीब 6 साल पहले रमप्रसाद का स्वर्गवास हो गया। तब श्यामलाल के लडक़ों ने कहा कि हमें आधी जमीन चाहिए। मैंने कहा मेरा 90000/- रुपया कर्ज चुकाने में गया है। आधा रुपया देकर आधी जमीन ले लो। परन्तु उन्होंने कहा कि पैसा नहीं देंगे और जमीन आधी ले लेंगे। यही रंजिश चली आ रही है। दिनांक 21.03.2015 को शाम करीब 6 बजे रघुवेश की लडक़ी राखी ने नल में बाल्टी लगा दी, तो मैंने कहा दिन में पानी भर लिया करो मैं नहाने जा रहा हूँ। इस पर वह नाराज होकर घर गयी तो घर से रघुवेश, विनोद पुत्रगण श्यामलाल तथा मोहित, सोहित, सचिन पुत्रगण रघुवेश गाली-गलौज करते हुए आकर ईंटा पत्थर चलान लगे तथा मुझ पर हमलावर हुए। इसी बीच मेरा लडक़ा धर्मवीर खाली हाथ आकर उनसे उलझ गया, तो उसके सिर में रघुवेश द्वारा चलाया गया ईंटा लग गया। तो वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर सभी लोगों ने उसे लात-घूसों स मारा। फिर मैं अपने लडक़े को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल कायमगंज ले गया। जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीडि़त की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-१ विष्णुचंद्र वैश्य ने अभियुक्त रघुवेश पुत्र श्यामलाल निवासी चांदपुर कच्छ थाना कम्पिल फर्रुखाबाद को धारा  304, 336 आई.पी.सी. के तहत दोषी पाते हुए आठ माह का सश्रम कारावास व 31 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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