पाक्सो एक्ट के मामले में युवक को पांच वर्ष का कारावास

8 वर्षों बाद पीडि़त पक्ष को मिला न्याय
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने सतीश चंद्र पुत्र अंतू निवासी सिलार चौराहा थाना कमालगंज को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। बीते 8 वर्ष पूर्व कमालगंज क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरी 14 वर्षीय पुत्र दोपहर 2 बजे को खेत में शौच करने गयी थी। सतीश ने मेरी पुत्री को पकड़ लिया तथा मेरी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करने लगा और कपड़ेे फाड़ दिए। मेरी पुत्री के चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोग भी आ गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने सतीश चंद्र को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।

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