पाक्सो एक्ट में युवक को दस वर्ष का कारावास

9 वर्ष बाद पीडि़त को मिला न्याय
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने अभियुक्त सिंटू यादव पुत्र स्व0 रामशरण निवासी बिराहिमपुर कोतवाली कायमगंज को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
विगत 9 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 6 जून 2015 को करीब 8 बजे सुबह मेरी पुत्री 17 वर्षीय को गांव का सिंटू यादव बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। जाते समय पुत्री घर में रखी एक सोने की अंगूठी, कुंडल, एक करधनी व 15 हजार रुपये साथ ले गयी। पुत्री को ले जाते समय गांव के कुछ लोगों ने देखा है। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार, अनुज कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने सिंटू यादव को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
 

 

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