आजम खान को 10 साल की सजा, 14 लाख का जुर्माना

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने आजम पर 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बुधवार को उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया गया था. आजम को डूंगरपुर की जमीन पर कब्जा करने और घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में कोर्ट ने दोषी माना है. आजम खान पहले भी कई मामलों में दोषी पाए गए हैं. अब उनको एक और मामले में दोषी पाया गया है. आजम पर आरोप है कि साल 2019 में उन्होंने डूंगरपुर बस्ती को जबरदस्ती खाली करवाया, साथ ही लोगों को धमकाया भी. इसी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. आजम के अलावा इस मामले में बरकत अली ठेकेदार को भी दोषी पाया गया है. डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में 13 अगस्त, 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि तत्कालीन सीओ आले हसन, दरोगा फिरोज खां, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस के जेई परवेज आलम छह दिसंबर, 2016 की सुबह बस्ती में पहुंचे और उनसे मकान खाली करने को कहा। दरोगा फिरोज ने फायर भी किया। साथ ही उसकी वाशिंग मशीन, सोना, चांदी व पांच हजार रुपये लूटकर ले गए। विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खां का भी नाम शामिल किया गया था। इस मुकदमे में जानलेवा हमला और डकैती के भी आरोप लगे हैं।

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