पाक्सों के मामले आरोपी को चार वर्ष का कारावास, दस हजार रुपए के अर्थदंड

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पास्को एक्ट के मामले में अपर जिला जज विशेष पाक्सो एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त बंटी पुत्र बाबा निवासी नगला कंजड़ ममापुर कायमगंज को दोषी करार देते हुए चार वर्ष का कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
विगत 9 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के निवासी युवक ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 7 जनवरी 2015 को 10 वर्षीय पुत्री शाम चार बजे पास के जंगल में लकड़ी बीनने गयी थी, तभी बाबा का लडक़ा बंटी ने बुरी नियत से पुत्री को पकड़ लिया व छेड़छाड़ की। पुत्री ने घटना की जानकारी घर पर आकर बताई। इस बात की शिकायत बंटी के घर वालों से की तो वह लोग लाठी-डंडों से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने लगे। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने बंटी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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