परिक्रमा में परिक्रमार्थियों को दी गई विधिक जानकारियां।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पंचकोसी परिक्रमा में लगाया गया जागरूकता शिविर। समृद्धि न्यूज़ अयोध्या।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गुरुवार को पंचकोसी परिक्रमा में आए श्रद्धालुओं को इस बार पुण्य के साथ विधिक जानकारियां भी मिलीं।यह विधिक जानकारियां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से परिक्रमा मार्ग स्थित ध्यान भवन के पास आयोजित किए गए जागरूकता शिविर के जरिए दी गई।शिविर का उद्घाटन प्राधिकरण सचिव शैलेंद्र सिंह यादव द्वारा फीता काटकर किया गया जिसके बाद सचिव श्री यादव ने बड़ी तादाद में परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं को विस्तार से राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित विधिक जानकारियां दी और अपने वाद लोक अदालत में निस्तारित कराने का सुझाव दिया।परिक्रमा में पूरे समय चले इस शिविर के दौरान श्रद्धालुओं को पंपलेट और पोस्टर का भी वितरण कर उन्हें जागरूक किया गया।शिविर के समापन के बाद प्राधिकरण सचिव श्री यादव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले,चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 एन आई एक्ट व बैंक रिकवरी,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,बिजली एवं जल के बिल से संबंधित शमनीय दंड वाद,राजस्व एवं सिविल वाद तथा आर्बिट्रेशन से संबंधित इजराय वाद का निस्तारण कराया जा सकता है।उन्होंने बताया कि न्यायालयों में मुकदमों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।ऐसे में केवल लोक अदालत ही ऐसा माध्यम है जिसके जरिए दोनों पक्षों की सहमति और आपसी सुलह समझौते से वाद का निस्तारण किया जा सकता है।लोक अदालत का फैसला, अंतिम फैसला होता है और इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती।कार्यक्रम में मुख्य रूप से पराविधिक स्वयंसेवक विनय कुमार यादव व विकास कुमार चौधरी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

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