उत्तराखण्ड: अंकिता भंडारी हत्याकाण्ड के तीनों आरोपियों को उम्रकैद

समृद्धि न्यूज। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा व 50-50 हजार रुपये का अर्थ दंड और अंकिता के परिजनों को दिये चार लाख रुपये दिये जायेंगे।
उत्तराखंड के कोटद्वार में करीब 3 साल पुराने अंकिता भंडारी हत्याकांड में मामले में कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अंकिता भंडारी का शव कैनाल से बरामद किया गया था। अब इस बहुचर्चित हत्याकांड में मामले में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अंकिता की हत्या के मामले में तीन आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई में 47 गवाहों ने कोर्ट में बयान दिए। इसके अलावा पूरे मामले में एसआईटी ने 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया। इस हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए कोर्ट के आसपास के इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं अगर अंकिता के परिवार की बात की जाए तो वे सभी आरोपियों के लिए फांंसी की मांग कर रहे थे।

कोर्ट के फैसले से खुश नहीं अंकिता के माता-पिता

आरोपियों को उम्रकैद की सजा के फैसले से अंकिता के माता पिता खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारी बेटी को मौत दी उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने हमारा घर बरबाद कर दिया। हम चाहते थे कि हमारे जिंदा रहते इन हत्यारों को मौत की सजा मिले। हम इसके लिए हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

क्या था पूरा मामला

उत्तराखंड के ऋषिकेश के करीब पौड़ी जिले के गंगा भोगपुर इलाके में वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी का सितंबर 2022 में मर्डर कर दिया गया था। घटना के एक सप्ताह बाद चीला नहर से अंकिता शव बरामद हुआ था।् इस मामले में उस समय पुलिस ने रिजॉर्ट मालिक संचालक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। जांच में खुलासा हुआ था कि आरोपियों ने अंकिता को हत्यारोपियों ने चीला नहर में धक्का देकर मार डाला था। अंकित मर्डर करने के पीछे की वजह रिजॉर्ट में वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से इनकार करना बताया गया था। इस घटना के बाद उत्तराखंड में भारी बवाल देखने को मिला था। बवाल के बाद उत्तराखंड सरकार ने जांच के लिए उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी के नेतृत्व में स्पेशल जांच टीम का गठन किया था।
तीनों हत्यारोपियों वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्यए उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च, 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक समेत 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थेए जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया।

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